गोदाम में जमा गेहूॅ की अफरा-तफरी करने पर हरसिद्धी गोदाम मालिक पर चोर बाजारी अधिनियम में प्रकरण दर्ज
उज्जैन। पिंगलेश्वर उज्जैन स्थित हरसिद्धी वेयर हाउस में उपार्जित कर संग्रहित कर रखे हुयें सरकारी गेहूॅ की बोरियों का वजन मानक वजन से कम होने की जॉच खाद्य विभाग, म.प्र.स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन जिला , म.प्र.वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन तथा नापतौल विभाग के अधिकारियों के गठित जॉच दल द्वारा की गई। जॉच में वेयर हाउस मालिक के पास में संग्रहित गेहूॅ का लेखा जोखा भी नही होना पाया गया। वेयर हाउस मालिक द्वारा शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीदे गये गेहूॅ की बोरियों से गेहूॅ निकालकर अफरा-तफरी तथा हेराफेरी करने के कारण वेयर हाउस मालिक भूपेन्द्र पिता अतुल वर्मा निवासी 139, गणेशपुरी खजराना इन्दौर के विरूद्ध *आवष्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-34, 120 बी, 418 एवं 420 के तहत पुलिस थाना पवासा उज्जैन में एफआईआर दर्ज की गई है तथा चोर बाजारी निवारण और अत्यावष्यक वस्तु प्रदाय बनाये रखना अधिनियम, 1980 की धारा 3(1)* के अधीन निरूद्ध की कार्यवाही की गई है। रबी उपार्जन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर गेहूॅ उपार्जित करने के लिये हरसिद्धी वेयर हाउस को वेयर हाउस स्तरीय उपार्जन केन्द्र बनाया गया एवं वेयर हाउस मालिक द्वारा ही पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूॅ कुल 55645 बोरी वजन 27822.15 क्विंटल का उपार्जन कर वेयर हाउस में भण्डारण किया गया था।

जॉच दौरान वेयर हाउस में संग्रहित गेहूॅ की स्टेक क्रमांक 1,2,3,4,5, 8 तथा 9 से गेहॅॅू की बोरिया निकालकर इलेक्ट्रानिक तौल कांटे तौल करने पर गेहूॅ की बोरियो के मानक वजन 50 किलोग्राम से औसत वजन प्रति बोरी 3.50 किलोग्राम कम होना पाया गया है, इसप्रकार वेयर हाउस में संग्रहित 55645 में प्रति बोरी 3.50 किलोग्राम के मान से गेहूं 1926 क्विंटल प्रांरभिक कमी परिलक्षित हुई है। म.प्र. वेयर हाउस एण्ड लॉजिस्टिक कार्पोरेषन जिला उज्जैन द्वारा वेयर हाउस में कम परिलक्षित हई गेहूॅ की मात्रा की राषि की वसुली तथा वेयर हाउस को काली सूचीबद्ध करने की भी कार्यवाही की जा रही है।
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