April 18, 2025

उज्जैन,19 दिसंबर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नीरज कुमार सिंह ने उज्जैन नानाखेड़ा निवासी कथित पत्रकार राजीव सिंह उर्फ रिंपी भदौरिया पिता सुरेश सिंह भदौरिया को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) एवं 5 (ख) के अंतर्गत उज्जैन जिला एवं उससे लगे सीमावर्ती जिले देवास, इंदौर, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, धार एवं आगर-मालवा की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष की अवधि के लिए निष्कासित किया है। उल्लेखनीय की कुख्यात बदमाश एमपी भदोरिया पर उज्जैन के नानाखेड़ा माधव नगर नीलगंगा और देवास के कोतवाली थाने में कई प्रकरण दर्ज हैं, पूर्व में इसने जूना अखाड़ा के संत को ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से उनके विरुद्ध अनर्गल समाचार प्रकाशित कर रुपयो की मांग की थी, इस पर से थाना नीलगंगा ने उक्त बदमाश के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया था। वही नानाखेड़ा थाना पुलिस ने भी ब्लैकमेलिंग के चलते इसके विरूद्ध प्रकरण पंजीबद किया था, कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिए है कि रिम्पी भदौरिया 48 घण्टे के अंदर दर्शित जिले की सीमाओं से बाहर चला जावे एवं अपने आचरण में सुधार करें और इन जिलों की सीमाओं में एक वर्ष तक प्रवेश न करे एवं वापिस न लौटे। यदि राजीव सिंह उर्फ रिंपी भदौरिया के विरूद्ध कोई प्रकरण जिले में स्थित न्यायालय में चल रहा हो तो वह नियत पेशी पर उपस्थित हो सकेगा। परंतु इसके पूर्व अपने संबंधित थाना प्रभारी को लिखित में सूचना देना होगी।