April 15, 2025

मामला हरीफाटक क्षेत्र में कटी अवैध ग्रीन पार्क कॉलोनी का, निगम इंजीनियर ने दर्ज कराई रिपोर्ट
उज्जैन। दो गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं द्वारा बिना लायसेंस और भूमि डायवर्सन के कॉलोनी बनाई गई। खास बात यह कि इस काम में पूर्व पार्षद की भूमिका भी अहम रही। नगर निगम की भवन निरीक्षक ने मामले में नीलगंगा थाने में नगर निगम एक्ट की धाराओं के अंतर्गत केस दर्ज कराया है।
पुलिस ने बताया कि तीर्थकर गृह निर्माण सहकारी संस्था के कलीम गुड्डू पिता वजीर निवासी ग्रीन पार्क कॉलोनी और जय महाकाल गृह निर्माण सहकारी संस्था के मुनाफ पिता मोहम्मद इशाक ने वर्ष 2018 से 2021 के बीन हरिफाटक ब्रिज के पास ग्रीन पार्क कॉलोनी काटी गई। इन लोगों के पास कालोनी काटने का लायसेंस नहीं था साथ ही इन्होंने कृषि भूमि का डायवर्शन भी नहीं कराया था। नगर निगम झोन क्रमांक 6 की भवन निरीक्षक निशा वर्मा द्वारा मामले की जांच की गई जिसके बाद कलीम गुड्डू और मुनाफ के खिलाफ नगर निगम एक्ट की धारा 292 सी के तहत नीलगंगा थाने में प्रकरण दर्ज कराया गया।