April 17, 2025

करोड़ों की जमीन बाले बाले बेची, संस्था अध्यक्ष समेत पदाधिकारियों पर ईओडब्ल्यू में 420 का प्रकरण

EOW उज्जैन द्वारा उज्जैन स्थित बजरंग गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित उज्जैन के विरुद्ध अपराध दर्ज .
बेशकीमती जमीन घोटाले में हुई दर्ज F.I.R…
उज्जैन। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई उज्जैन ने अपने सदस्यों के साथ प्लॉट के नाम धोखाधड़ी करने के मामले में एक गृह निर्माण संस्था के अध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की है। शिकायतकर्ता अशोक कुमार शर्मा निवासी तिलक मार्ग ने शिकायत दी थी की बजरंग गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित उज्जैन के तत्कालीन संचालकों व संबंधित कृषकों के द्वारा एकमत होकर गृह निर्माण सहकारी संस्था द्वारा क्रय की गई थी। भूमि पर संस्था के 121 सदस्यों को भूखंड नहीं दिए जाकर जिम्मेदारों ने संस्था की भूमि अन्य सहकारी संस्था को विक्रय कर संस्था के सदस्यों के साथ धोखाधड़ी की। वर्ष 1987 से 1996 के मध्य संस्था के सदस्यों द्वारा संस्था में जमा की गई राशि 1209421 भी सदस्यों को वापस नहीं की गई व भूमि विक्रय से प्राप्त राशि 18,00,000 रुपए का गबन कर कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर संस्था द्वारा अनुबंधित अन्य कृषि भूमि को भी विक्रय करने में सहयोग किया एवं शासन एवं सदस्यों के साथ छल कर अपराध घटित किया है।
ईओडब्ल्यू एसपी दिलीप सोनी के निर्देशन में उपरोक्त प्रकरण में गंभीरता से जांच हुई। प्रारंभिक अपराध के तथ्य दस्तावेजों के आधार पर प्रमाणित पाए जाने से बजरंग गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित उज्जैन के अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष व अन्य प्रबंध कारिणी समिति सहित अन्य आरोपियों के विरुद्ध धारा 420 406 201 467 468 34 भादवि एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। बता दें कि यह भूमि नानाखेड़ा पर गैल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के समीप स्थित है जिसका वर्तमान मूल्य करोड़ों रुपए हैं।

ये है मामले में आरोपी
1.अशोक कुमार जैन पिता भवरलाल जैन निवासी उज्जैन
2.अशोक रामानी पिता चेलाराम रामानी निवासी उज्जैन
3.शंकर लाल पिता अंबाराम आंजना निवासी उज्जैन
4.भगवान सिंह पिता अंबाराम आंजना निवासी उज्जैन
5.बजरंग गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित उज्जैन के प्रबंध कारिणी समिति के तत्कालीन अन्य सदस्य