उज्जैन। कलेक्टर आशीष सिंह ने उज्जैन जिले में चाइना डोर के निर्माण एवं क्रय विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाते हुए धारा 144 लागू की है। आदेश के उपरान्त कोई भी व्यक्ति पतंगबाजी में न तो नाइलोन डोर (चाइना डोर) का निर्माण करेगा, न ही क्रय विक्रय करेगा एवं न ही उपयोग करेगा और भण्डारण भी नहीं करेगा। मकर संक्रांति पर्व पर पतंगबाजी हेतु ऐसी डोर का क्रय विक्रय और निर्माण करने के निर्देश दिये गये है। जिससे किसी भी व्यक्ति, पशु, पक्षी को किसी प्रकार की शारीरिक क्षति न पहुंचे। जारी किये गये आदेश का उल्लंघन भादंप्रसं की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है। यह आदेश जारी होने के दिनांक के दो माह तक की अवधि के लिये प्रभावशील रहेगा। उल्लेखनीय है कि उज्जैन जिले में वृहद स्तर पर पतंगबाजी की जाती है और पतंगबाजी में चाइना डोर का उपयोग अधिकता से किया जाता है। चाइना डोर के उपयोग से राहगिरों, पशु पक्षियों को चोंट पहुंचने की घटनाएं घटित हुई हैं। इसलिये उक्त प्रतिबंध लगाया गया है एवं प्रतिबंधों का सख्ती से
पालन करने के निर्देश दिये गये हैं।

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