April 13, 2025

हरिफाटक महाकाल रोड योजना का विकास प्राधिकरण ने वर्ष 1980 के पूर्व की था लीज, मियाद पूरी एवं लीज शर्तो के उल्लंघन पर नोटिस जारी
निर्धारित उपयोग आवासीय के विपरीत निर्माण करने वाले आवंटियों को नोटिस जारी, कई ने सम्पत्ति को विभाजित किया तो कुछ में निर्धारित उपयेाग के विपरीत निर्माण

उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1980 के पूर्व महाकाल मार्ग को चौड़ा करने एवं यात्रियों की सुगमता को दृृष्टिगत रखते हुऐ हरिफाटक महाकाल मार्ग योजना का विकास किया गया था। उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा हरिफाटक महाकाल मार्ग का विकास कार्य 1980 के पूर्व किया गया था। जिसमें हरिफाटक ब्रीज से महाकाल मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग के दोनों ओर 216 वर्ग मीटर एवं उससे अधिक के भूखण्डों का विकास किया गया था। प्राधिकरण द्वारा प्राप्त हो रही शिकायतों के चलते विगत दिनों एवं टीम गठित कर मौका मुआयना करने हेतु अभियंताओं को निर्देशित किया गया था जिसमें प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर यह पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा आवंटित सम्पत्ति पर कई हितग्राहियों द्वारा विपरीत निर्माण करते हुऐ प्राधिकरण के निर्धारित आवासीय उपयोग को परिवर्तित करते हुऐ आवासीय सम्पत्ति पर व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है जो कि प्राधिकरण के व्ययन निमयों एवं लीज शर्तो का उल्लंघन है। प्राधिकरण सीईओ द्वारा फाइलें खुलवाने के बाद सालों पुरानी यह गड़बड़ियां उजागर हो सकी है।

उज्जैन विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप सोनी के अनुसार कि प्राधिकरण की लीजडीड की शर्तो में स्पष्ट प्रावधान है कि ‘भूमि प्रथमतः 30 वर्ष के लिए लीज पर रहने वास्ते (आवसीय उपयोग) मकान बनाने के लिए लीज पर दी गई है। अवधि 30-30 वर्ष के लिए दो बार बढाई/नवीनकरण की जा सकेगीलेकिन आवंटियों द्वारा उक्त मुख्य शर्त का उल्लंघन किया जाकर अपनी लीज का नवीनीकरण नही करवाया गया है जिस पर उन्हे नोटिस जारी कर 15 दिवस में जवाब मांगा गया है। इसी प्रकार कई आवंटियों द्वारा आवंटित क्षेत्रफल में विभाजन उप विभाजन करते हुऐ सम्पत्ति को टुकडे भी कर दिये गये है जो कि प्राधिकरण की लीज शर्तो का खुला उल्लंघन है। इसी प्रकार निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि कई आवंटियों द्वारा मौके निर्धारित क्षेत्रफल से अधिक की भूमि पर कब्जा करते हुऐ रोड एवं सर्विस रोड की भूमि पर भी अतिक्रमण कर रखा है।

संतोषप्रद जवाब नहीं, अब प्राधिकरण लेगा कब्जा

उक्त समस्त बिन्दुओं के आधार पर प्राधिकरण द्वारा आवंटित सम्पत्ति के स्वामियों को नोटिस जारी किये गये जिसमें मुख्यतः उनके द्वारा आवसीय सम्पत्ति पर व्यवसायिक उपयोग करने पर निर्धारित समयावधि में संतुष्टिपूर्वक जवाब प्रस्तुत नही करने पर लीज निरस्त कर सम्पत्ति पर पूनः प्रवेश(आवंटन रदद कर सम्पत्ति का कब्जा लेना) की कार्यवाही करने के नोटिस जारी किये गये है। हरिफाटक महाकाल रोड योजना के कई हितग्राहियों द्वारा प्राधिकरण के व्ययन नियमों का उल्लंघन करते हुऐ भूखण्डों का विभाजन एवं उप विभाजन किया गया है जिस कारण आवंटियों को नोटिस जारी कर 15 दिवस में जवाब मांगा गया है अन्यथा उनका आवंटन निरस्त कर सम्पत्ति पर पूनः प्रवेश(आवंटन रदद कर सम्पत्ति का कब्जा लेना) की कार्यवाही की जावेगी। कई हितग्राहियों द्वारा अपने निर्धारित क्षेत्रफल से भी अधिक के क्षेत्रफल पर मौके पर कब्जा किया जाकर रोड सर्विस रोड पोर्च आदि पर अवैध अतिक्रमण किया गया है जिसके विरूद्ध प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी करते हुऐ जवाब मांगा गया था। जिन्होंने शर्तों का उल्लंघन क्या है उनकी लीज निरस्त की जाकर प्राधिकरण उन भवनों में कब्जा लेगा।